झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए राज्य के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को 28 जून को सशरीर उपस्थित होकर झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब देने को कहा है। हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा कि रिम्स की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही? रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रपोजल अलग-अलग विभागों में दिए थे, उनके रुके होने की जानकारी दिये जाने के बाद अदालत ने इन अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। बता दें कि रिम्स में चिकित्सा पर सवाल उठाते हुए ज्योति शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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