झारखंड में नियुक्ति घोटाले की जांच होने जा रही है। जिसकी जांच सीबीआई करने वाली है। झारखंड के चुनावी माहौल में राज्य सरकार के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। झारखंड सरकार अपनी योजनाओं और नौकरियों का तोहफा देकर अपनी छवि को चमकाने का प्रयास कर रही है। उसे झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश से बड़ा झटका लगा है। हालांकि हाई कोर्ट ने जिस मामले की जांच के आदेश सीबीआई को दिये हैं, उसकी चर्चा वर्षों से हो रही है।
झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया है। यह घोटाला झारखंड विधानसभा में हुई भर्ती में हुआ है, जिसमें लंबे समय से जांच भी चल रही थी, लेकिन अब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी।
क्या है झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाले का मामला?
यह मामला झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसकी जांच के लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा था। झारखंड नियुक्ति घोटाला एक ऐसा मामला है जिसमें झारखंड विधानसभा में हुई भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे हैं। इस मामले में यह आरोप लगाया गया है कि भर्ती में कई उम्मीदवारों को अवैध तरीके से नौकरियां दी गई हैं।
यह मामला झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगमीर आलम से जुड़ा हुआ है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस समय जेल में है। आलमगीर आलम पर आरोप है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में पैसे की लेन-देन हुई थी। आरोप सामने आने के बाद इसकी जांच भी शुरू हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा अब भी सिफर ही है। तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने इस मामले की जांच के आदेश दिये थे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस लोकनाथ प्रसाद ने इस मामले की जांच की। उसके बाद जांच का जिम्मा एक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद को दिया गया। उन्होंने जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू (अब भारत की राष्ट्रपति) को सौंपी थी। 2018 में रिपोर्ट के आधार पर विधानसभाध्यक्ष को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उसके बाद जांच के लिए दूसरा आयोग बनाया गया। यानी इसी तरह से जांच का काम होता रहा, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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