मानव तस्करी के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति क्या है? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

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Jharkhand High Court News: लातेहार जिला के महुआडांड़ से मानव तस्करी की शिकार हुई लड़की के अब तक  बरामद नहीं होने से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान  झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मामले में जवाब मांगा है। एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट  (Jharkhand High Court) की खंडपीठ को मौखिक बताया गया कि ट्रैफिकिंग की शिकार पीड़ित लड़की को अब तक पुलिस की एसआईटी टीम नहीं ढूंढ सकी है. लेकिन एक अन्य लड़की ढूंढ ली गई है.

राज्य सरकार की ओर से पीड़ित लड़की को खोजने के संबंध में अद्यतन जानकारी देने के लिए दो सप्ताह के समय की मांग की गई. इस पर हाइकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार जो बच्चे बरामद हो रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के पास कोई स्कीम है या नहीं?  ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चे  पुलिस अगर बरामद करती है तो उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, इस पर राज्य सरकार की क्या नीति है? खंडपीठ ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी.

 न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार 

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