पांच महीने रांची के बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा में रहने के बाद जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने वाले हैं। झारखंड के हाई कोर्ट ने 13 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो कहा उसे आप भी पूरा पढ़ें:
— अभियोजन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमुखता देने का प्रयास किया गया है, लेकिन संपूर्ण मामले के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता के समान प्रकृति का अपराध करने की संभावना नहीं है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट दोनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मैं इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हूँ। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ, अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-I-सह-विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, रांची की संतुष्टि के लिए, ECIR केस नंबर 06/2023, जो ECIR/RNZO/25/2023 दिनांक 26.06.2023 से उत्पन्न हुआ है, में जमानत पर रिहा किया जाता है।—
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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