वक्फ बिल अभी कानून भी नहीं बना, सीएम योगी हुए रेस, कौन-सी संपत्तियों पर है उनकी नजर

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित ही हुआ है। कानून बनने के लिए अभी उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कुछ ज्यादा जल्दी में है। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अभियान चलाकर ऐसी संपत्तियों की पहचान करें, जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है। इनमें तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम सभा की जमीनें शामिल हैं।

योगी सरकार का का मानना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ में शामिल नहीं किया जा सकता। वक्फ के दायरे में केवल वे ही संपत्तियां आयेंगी जिन्हें किसी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से दान किया हो। यूपी सरकार ने वक्फ की संपतियों में कई बड़ी गड़बड़ियां पायी हैं। सरकारी आंकड़ों में केवल 2963 संपत्तियां ही दर्ज हैं।

तो क्या अवैध वक्फ संपत्तियों होगी जब्त?

अब यह सवाल उठता है अवैध सम्पत्तियों की पहचान हो जाने के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार उन सम्पत्तियों को जब्त करे लेगी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किये गये आंकड़े इससे कई गुना अधिक हैं। अब सरकार ऐसे मामलों की गहन जांच कर रही है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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