Jharkhand Vishnu Agarwal ED: कोर्ट से विष्णु अग्रवाल को झटका, नहीं मिलेगा पासपोर्ट, नहीं जा सकेंगे चीन

Vishnu Aggarwal gets shock from court, will not get passport, will not be able to go to China

Jharkhand Vishnu Agarwal ED: जमीन घोटाले के आरोपी न्यूक्लियस मॉल के संचालक कारोबारी विष्णु अग्रवाल को अदालत से चीन जाने की अनुमति नहीं मिली। विष्णु अग्रवाल व्यापर के सिलसिले में 12 अप्रैल को चीन जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से अपना पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने उनकी अनुरोध याचिका अस्वीकार कर दी है। बता दें कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल इस समय हाई कोर्ट से सशर्त जमानत पर हैं। चूंकि उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा है, इसलिए उन्होंने पीएमएलए कोर्ट ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात पिछले दिनों आदेश सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कारोबारी को झटका दे दिया। बता दें कि याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने पासपोर्ट जारी किये जाने का विरोध किया था।

बता दें कि जमीन घोटाले के जिस मामले में विष्णु अग्रवाल जमानत पर हैं, उसी मामले में छवि रंजन, अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपी चार्जशीटेड हैं। ईडी ने 31 जुलाई 2023 को विष्णु अग्रवाल को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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