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Unparliamentary Words: संसद में अब जुमलाजीवी, निकम्मा, जयचंद जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे सांसद? तैयार हुई असंसदीय शब्दों की लिस्ट

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Unparliamentary Words: चुनावी रैलियों से लेकर सभाओं तक में हमें अकसर नेताओं की आक्रामक बयानबाजी देखने-सुनने को मिलती है. प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद कई ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जिन्हें संसद के अंदर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है. संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग गलत है.

इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे

लोकसभा सचिवालय ने ‘‘असंसदीय शब्द 2021” शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखा गया है। इस गाइडलाइन के तहत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चाण्डाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिठ्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

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इन्हें रिकार्ड का हिस्सा नहीं माना जायेगा

संकलन के अनुसार, असंसदीय शब्द, वाक्य या अमर्यादित अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे गए शब्दों में कमीना, काला सत्र, दलाल, खून की खेती, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड जैसे शब्द शामिल हैं। ‘अध्यक्षीय पीठ पर आक्षेप’ को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इसमें ‘आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोंट दीजिए, चेयर को कमजोर कर दिया है और यह चेयर अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, आदि शामिल हैं। अगर कोई सदस्य पीठ पर आक्षेप करते हुए यह कहते हैं कि ‘‘जब आप इस तरह से चिल्ला कर वेल में जाते थे, उस वक्त को याद करूं या आज जब आप कुर्सी पर बैठें हैं तो इस वक्त को याद करूं’…तब ऐसी अभिव्यक्त को असंसदीय मानते हुए इन्हें रिकार्ड का हिस्सा नहीं माना जायेगा।

 अंग्रेजी के शब्दों पर भी प्रतिबंध

इस संकलन में अंग्रेजी के कुछ शब्दों एवं वाक्यों को भी शामिल किया गया है, जिनमें ‘आई विल कर्स यू’, बिटेन विद शू’, बिट्रेड, ब्लडशेड, चिटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल टियर्स, डंकी, गून्स, माफिया, रबिश, स्नेक चार्मर, टाउट, ट्रेटर, विच डाक्टर आदि शमिल हैं. संसद के सदस्य कई बार सदन में ऐसे शब्दों, वाक्यों या अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर जाते हैं, जिन्हें बाद में सभापति या अध्यक्ष के आदेश से रिकॉर्ड या कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जाता है.

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