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Trikut Ropeway Accident: झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा काउंटर एफिडेविट, 16 मई को होगी अगली सुनवाई

Trikut Ropeway Accident.  Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट (jharkhand high court) ने देवघर में 10 अप्रैल 2022 को हुई त्रिकुट पर्वत रोप-वे हादसे को गंभीरता से लेते हुए मामले को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. उस स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील मामले की झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 मई को रखी. कोर्ट ने सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

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