TRAI Rule: फर्जी एसएमएस, फर्जी स्पैम कॉल्स और लगातार तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए टेलिकॉम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया(TRAI) लोगों को ठगी से बचाने के लिए एक नया नियम लेकर आया है। स्पैम एसएमएस के खतरे को रोकने और फिशिंग हमलों को रोकने के लिए एक बड़े कदम में TRAI ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो, सुनील मित्तल की भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया (वीआई) और राज्य के स्वामित्व वाली बीएसएनएल सहित सभी दूरसंचार प्रोवाइडर को 1 दिसंबर से ट्रेसबिलिटी नियम लागू करने को कहा है.
टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भेजे गए सभी मैसेज ट्रैसेबल होंगे
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI ) कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से संबंधित ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करने जा रही है। पहले टेलीकॉम कंपनियों को इसे 31 अक्टूबर तक लागू करने वाली थी। अब टेलीकॉम कंपनियां 1 दिसंबर से लागू होंगी। नए नियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भेजे गए सभी मैसेज ट्रैसेबल होंगे। इससे फिशिंग और स्पैम के मामलों पर लगाम लगाई जा सकेगी। नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को ओटीपी डिलीवरी में समय लेगा।
OTP के लिए करना होगा इंतजार
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI ) कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से संबंधित ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करने जा रही है। पहले टेलीकॉम कंपनियों को इसे 31 अक्टूबर तक लागू करने वाली थी। नए नियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भेजे गए सभी मैसेज ट्रैसेबल होंगे। इससे फिशिंग और स्पैम के मामलों पर लगाम लगाई जा सकेगी। नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को ओटीपी डिलीवरी में समय लेगा।
न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार
ये भी पढ़ें : LPG Price Hike: बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम, जानें आपके शहर में कितनी है कीमत?