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Jharkhand हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने जीत लिया नियुक्ति का केस, होगा बहाल

The petitioner won the appointment case in the High Court, will be reinstated

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

आजकल झारखंड में हुई नियुक्तियों पर कोर्ट को मशक्कत करनी पड़ रही है। सभी को पता है कि जेपीएससी के कई मामले हाई कोर्ट में लम्बित हैं जिनमें चयन हो जाने के बाद नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे ही एक मामले में  झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) को जुर्माना लगाया है। मामला राज कुमार भदानी नामक युवक की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने जेयूवीएनएल पर एक लाख रुपये का जुर्माना तो लगाया ही। साथ ही अदालत ने जेयूवीएनएल को आदेश दिया कि राजकुमार को दोबारा बहाल किया जाये।

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में गुरुवार को राज कुमार भदानी मामले की सुनवाई हुई। राज कुमार भदानी ने दाखिल याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर 2016 में उनकी नियमित नियुक्ति की गयी थी, लेकिन विभाग ने उन्हें एक वर्ष बाद नौकरी से हटा दिया। विभाग का कहना है कि उनकी डिग्री सेवा के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता राज कुमार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता धनंजय पाठक ने अदालत को बताया कि जिस पद पर नियुक्ति की गई थी, उसी पद पर पिछले आठ वर्षों से ज्यादा समय से राजकुमार संविदा पर कार्य कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जेयूवीएनएल पर जुर्माना लगाते हुए राज कुमार भदानी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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