एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने नामकुम के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को 5 साल की सजा सुनाई है। दिलचस्प बात यह है कि इस केस की सुनवाई 14 वर्षों चली और अदालत ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को घूस लेने का दोषी ठहराया। न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत से संजय साव को यह सजा सुनाई गयी। अदालत ने साथही 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर 9 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि एसीबी की टीम ने 24 जुलाई, 2010 को संजय साव को 5 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया था।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
यह भी पढ़ें: भगवान को रखें राजनीति से दूर, तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी