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ED कोर्ट ने निलंबित IAS Pooja Singhal की डिस्चार्ज याचिका खारिज की

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रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS  Pooja Singhal) की डिस्चार्ज याचिका पर सोमवार को ईडी की अदालत में सुनवाई हुई. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS  Pooja Singhal) के डिस्चार्ज पिटीशन पर ED की विशेष कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. अब अदालत पूजा सिंघल(IAS  Pooja Singhal) के खिलाफ आरोप गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

मनरेगा घोटाले में संपत्ति अर्जित करने का आरोप

आईएएस पूजा सिंघल (IAS  Pooja Singhal) के खिलाफ खूंटी में मनरेगा घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसके अलावा पूजा सिंघल इन पैसों को अलग-अलग जगहों पर निवेश करने की भी आरोपी हैं. फिलहाल पूजा सिंघल प्रोविजनल बेल पर हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तां के साथ दो महीने की जमानत दी है. इस मामले में पूजा सिंघल के अलावा उनके पति के सीए सुमन कुमार समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है.

 ये भी पढ़ें : Chatra Police-Naxal Encounter: चतरा में पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, पांच नक्सली ढेर

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