रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की डिस्चार्ज याचिका पर सोमवार को ईडी की अदालत में सुनवाई हुई. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) के डिस्चार्ज पिटीशन पर ED की विशेष कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. अब अदालत पूजा सिंघल(IAS Pooja Singhal) के खिलाफ आरोप गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.
मनरेगा घोटाले में संपत्ति अर्जित करने का आरोप
आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) के खिलाफ खूंटी में मनरेगा घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसके अलावा पूजा सिंघल इन पैसों को अलग-अलग जगहों पर निवेश करने की भी आरोपी हैं. फिलहाल पूजा सिंघल प्रोविजनल बेल पर हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तां के साथ दो महीने की जमानत दी है. इस मामले में पूजा सिंघल के अलावा उनके पति के सीए सुमन कुमार समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है.
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