मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई. वहीं खूंटी के बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता सहित तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की. राम विनोद प्रसाद सिन्हा की ओर से पांडे नीरज राय एवं रचिता राय ने पैरवी की.