Ranchi: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. निलंबित IAS अधिकारी और जेल में बंद पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई. अब मामले की सुनवाई 3 नवंबर को होगी. यह मामला हाईकोर्ट (jharkhand high court) के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट में सूचीबद्ध था. पूर्व में ईडी की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया था.
11 मई को गिरफ्तार किया था
पूजा सिंघल ने अपनी खराब होती सेहत का हवाला देते हुए जमानत मांगी है. पूजा सिंघल ने कहा है कि वह लंबे समय से पूरे मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद भी वह सहयोग करेंगी. बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है.
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