IAS Chhavi Ranjan: झारखंड के रांची में फर्जी दस्तावेज पर जमीन की खरीद-बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन (Chhavi Ranjan) अपनी पत्नी और बच्ची से सप्ताह में दो दिन मिलना चाहते हैं. इसकी अनुमति देने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसपर PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान छवि रंजन (Chhavi Ranjan) के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने दिया जाए. जिसपर ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए. कहा कि जब तक आरोपी जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुविधा मिलती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) की याचिका पर आदेश के लिए 22 मई की तारीख तय की है.
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