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सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दी 13 अप्रैल तक जमानत, सजा पर सुनवाई के लिए 3 मई को बैठेगा कोर्ट

Surat sessions court grants bail to Rahul Gandhi till April 13, hearing on sentence on May 3

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए 13 अप्रैल तक जमानत दे दी। कोर्ट केस की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगा। वहीं दल-बल के साथ सूरत कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी ने मानहानि मामले में 2 साल की जो सजा सुनाई है, उसके खिलाफ भी राहुल गांधी ने अपील की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तारीफ 3 मई तय कर दी है।

राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट द्वारा ’मोदी सरनेम’ केस में दी गई दो साल जेल की सजा के खिलाफ अपील की। राहुल गांधई ने कोर्ट में पेश होकर अपनी अपील दायर की। बता दें, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद  उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली में यह कथित मानहानि की थी। जिस पर राहुल के खिलाफ गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी। इस सुनवाई में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ही कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें सजा सुनाई थी। अगर ऊपरी अदालतों में इस सजा से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो दो साल की जेल के बाद छह साल चुनाव नहीं पड़ पायेंगे। यानी आठ साल वह चुनाव नहीं लड़ने से अक्षण हो जायेंगे।

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