न्यूज डेस्क/ समाचार प्सस – झारखंड-बिहार
नोटबंदी को गलत बताने वाली 58 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नोटबंदी को लेकर सभी दलीलों को किनारे करते हे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के निर्णय को सही करार दिया। 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है। क्योंकि सरकार को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार है और आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार का फैसला एकदम सही है। इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2016 में कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अचानक नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 58 याचिका दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र ने रखी अपनी दलील
सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, उन पर केन्द्र ने भी पना जवाब कोर्ट में पेश किया। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लड़ऩे के लिए नोटबंदी का कदम उठाना पड़ा। नोटबंदी को अन्य सभी संबंधित आर्थिक नीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। केन्द्र ने बताया कि नोटबंदी की व्यवस्था से देश की आर्थिक व्यवस्था लाभ भी पहुंचा। लोगों को नोटबंदी से तकलीफें हुई, लेकिन सिस्टम नकली नोटों को काफी हद तक बाहर कर दिया गया। फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था से भी देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है।
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