न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
कर्नाटक सरकार के ड्रेस कोड निर्णय के बाद शुरू हुए हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करने में सक्षम हैं, जरूरत होगी तो बाद में वह देख लेगा। वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें देते हुए CJI से मामले की सुनवाई का आग्रह किया था जिस पर CJI ने यह प्रतिक्रिया दी। सीजेआई ने कहा पहले मामले को हाईकोर्ट को तय करने दीजिए, फिलहाल हमारा दखल देना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में तत्काल ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया।
कपिल सिब्बल ने इस मामले को 9 न्यायाधीशों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजे जाने का अनुरोध किया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि वहां महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। उन पर पथराव किया जा रहा है। हालांकि CJI ने कहा कि पहले हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने दें इसके बाद हम मामले को देखेंगे।
बता दें आज ही हिजाब विवाद पर छात्राओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े कर्नाटक हाईकोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। चार छात्राओं ने सरकार के स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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