केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) में नियुक्ति के लिए तीन दिनों में 44 न्यायाधीशों के नाम को मंजूरी दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लंबित नामों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा था। इस पर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह समयसीमा का पालन करेगी।
‘अब तक की 104 सिफारिशों में से 44 की पुष्टि की जाएगी’
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को मामले की सुनवाई के दौरान विश्वास दिलाया कि वो हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम (Collegium) द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करेगी. केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल R. Venkataramani ने कहा कि सरकार के पास अब तक की 104 सिफारिशों में से 44 की पुष्टि की जाएगी और अगले तीन दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी.
यह था मामला
दरअसल, कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) ने कहा था कि न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति एक आदर्श प्रणाली नहीं है। इसके बाद सरकार और न्यायपालिका के बीच इस प्रक्रिया को लेकर बहस जैसी स्थिति बन गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हर प्रणाली की अपनी खामियां होंगी, लेकिन प्रचलित कानून का पालन किया जाना चाहिए।
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