कैश देकर PIL मैनेज करने के मामले में जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल (Amit Agarwal) की जमानत याचिका(bail petition) पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कारोबारी अमित अग्रवाल को जमानत दे दी है. अमित अग्रवाल ने जमानत याचिका ख़ारिज करने और हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट(supreme court) में याचिका दाखिल की थी.गिरफ्तार किए जाने के 3 महीने बाद कारोबारी अमित अग्रवाल को जमानत मिली है.
झारखंड हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है
याचिका में कहा गया है कि वकील राजीव कुमार ( rajiv kumar case) ने उनसे पीआईएल मैनेज करने के लिए पैसे मांगे थे.उन्होंने राजीव कुमार को पैसे देते हुए पुलिस से शिकायत की थी.पुलिस ने 50 लाख रूपये के साथ राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस में वो शिकायतकर्ता हैं, लेकिन ईडी (ED) ने उन्हें आरोपी बना दिया. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है.