2023 को हिंसक प्रदर्शन से भाजपा नेताओं को सुप्रीम राहत, झारखंड सरकार की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट में 2023 में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़प मामले में झारखंड के भाजपा नेताओं के बड़ी राहत दी है। इन नेताओं में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत 27 नेता शामिल हैं। बता दें कि इन सभी नेताओं पर 2023 में रांची में झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने का आरोप लगा था। सोमवार को इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि इसी मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि भाजपा की ओर से बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में मार्च का आयोजन किया गया था। तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन तथा बल प्रयोग का भी सहारा लिया था। अपनी याचिका में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गयी थी कि धारा-144 रहने के बाद भी प्रदर्शन कर नियम को तोड़ा गया और आरोपियों ने अव्यवस्था फैलायी। बता दें कि झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी, पत्रकार भी घायल हुए थे और एसडीओ को भी चोट लगी थी।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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