शेल कंपनी, खनन लीज, मनरेगा घोटाला मामले हाईकोर्ट जांचेगा
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड सरकार के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम निर्देश जारी कर दिया है। शेल कंपनियों, खनिज लीज और मनरेगा घोटालों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार फंसा हुआ है। इन घोटालों के संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयी हैं जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को रद्द करवाने झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी थी, लेकिन वहां उसे कोई राहत नहीं मिली है। इतना ही नहीं, जिस याचिकाकर्ता अनिल दुबे की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुनवाई में उनकी याचिका को अटैच करने का निर्देश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह अवश्य कहा कि सुनवाई के लिए जो भी याचिकाएं आयी हैं, उनकी विश्वसनीयता और वैधता को अवश्य परखा जाये। माइनिंग लीज में ईडी की चल रही कार्रवाई पर सरकार की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी का काम घोटालों की जांच करना है, घोटालों की जांच करने की वह स्वतंत्र एजेंसी है। उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
बता दें कि झारखंड सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में तीनों घोटालों को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उसको राजनीति से प्रेरित बताते हुए वह सुप्रीम कोर्ट गयी थी। ताकि हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को रद्द करवाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से विख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने काफी मजबूती से राज्य सरकार का पक्ष रखा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ही सुनवाई किये जाने का निर्देश देकर राज्य सरकार को झटका दे दिया। हाई कोर्ट में तीनों मामलों की सुनवाई 1 जून को होगी।
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