आरटीआई से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक की जानकारी नहीं मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरटीआई (RTI) के तहत एक कॉलेजियम (collegium) बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर, 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा गया था।
कॉलेजियम बैठक की चर्चा को जनता के सामने लाया नहीं जा सकता
याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने कहा कि कॉलेजियम बैठक की चर्चा को जनता के सामने लाया नहीं किया जा सकता है, सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही निर्णय माना जा सकता है और जिस पर भी चर्चा की जाती है, वह खासकर आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए।
अस्थायी निर्णय सार्वजनिक करना ठीक नहीं
याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। बता दें कि वर्ष 2018 में हुई बैठक का विवरण मांगने के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। भारद्वाज ने दिसंबर 2018 में हुई कॉलेजियम बैठक में उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने के निर्णय को सार्वजनिक किए जाने की मांग की थी। भारद्वाज के अनुरोध को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अनुवर्ती संकल्प 10 जनवरी, 2019 को पारित किया गया था, इससे पता चलता है कि 12 दिसंबर, 2018 की बैठक के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।
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