सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी निलंबित IAS पूजा सिंघल को बेल, बहस के बाद अर्जी खारिज

Supreme Court did not grant bail to Pooja Singhal, application rejected after debate

मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सोमवार को पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद उसे अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलील सुनी और फिर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खण्डपीठ में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। वहीं ED की ओर से ASG एसवी राजू ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका का विरोध किया।

बता दें कि पूजा सिंघल को 11 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके पति अभिषेक झा सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम बेल पर बाहर हैं।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें: IPL 2024: सनराइजर्स की हार ने बनाया नया समीकरण, टेबल की निचली टीमों की लग सकती है लॉटरी!