न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक केन्द्र सरकार के फैसले पर कैची चला रहा है। पहले दिल्ली सरकार के नौकरशाही मामले में केन्द्र सरकार को झटका दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल बढ़ाने को अवैध घोषित कर बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटा दिया है। संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही अपने पद पर बने रहेंगे, इसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा। बता दें, संजय मिश्रा को 18 नवंबर तक रिटायर होना था। केन्द्र सरकार ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था।
संजय मिश्रा के तीसरी बार सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गत 8 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मिश्रा को ईडी निदेशक के तौर पर तीसरी बार एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। चुनौती देने वाली याचिकाओं की जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सुनवाई हुई थी।
संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बनाये रखने को लेकर केंद्र सरकार की दलील थी कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध विदेश से भी जुड़े हैं। यह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा देश के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि 17 नवंबर, 2022 को केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक को लगातार तीसरी बार सेवा विस्तार देने का फैसला लिया था।
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