Jharkhand High Court :झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को झटका मिला है. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन के आदेश को सही माना है. हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पीआईएल को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद महाधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व निर्धारित रूट से ही शिव बारात निकलेगी. दूसरे रास्ते से विधि व्यवस्था का मामला बनता है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और कोर्ट ने माना कि जिला प्रशासन को रूट तय करने का अधिकार है.
अदालत ने देवघर DC से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर पूरी जानकारी ली
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट में बहस की. निशिकांत दुबे की याचिका को निष्पादित करते हुए पीआईएल पर इंटरफेयर करने से कोर्ट ने इंकार किया और खारिज कर दी. 1994 से जो परंपरा चली आ रही है उसी अनुरुप शिव बारात निकलेगी. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर DC से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर पूरी जानकारी ली. कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि धारा 144 की जानकारी लाउडस्पीकर और टीवी के माध्यम से भी की जाये.दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने देवघर ज़िला प्रशासन के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि बारात निकलने के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए.प्रार्थी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा.
ये भी पढ़ें :Jharkhand के नये राज्यपाल राधाकृष्णन आज आ रहे रांची, कल लेंगे शपथ ग्रहण