ED को बड़ा झटका, आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं देने की मांग कोर्ट से खारिज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आईएसएस पूजा सिंघल के मामले में तगड़ा झटका लगा है। ईडी पूजा सिंघल को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा विभाग दिये जाने के फैसले के बाद रांची PMLA की विशेष अदालत पहुंची थी। ईडी ने कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा सिंघल को कोई भी विभाग दिये जाने का विरोध किया था। मगर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने ईडी की ओर याचिका को खारिज कर दिया है। इस आदेश को पूजा सिंघल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है।

ईडी का कहना था कि पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा घोटाले का मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अगर राज्य सरकार उन्हें किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार को है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

बता दें कि मनरेगा घोटाला में आरोप लगने के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 5 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी और बेहिसाब सम्पत्ति बरामद की थी। आईएएस पूजा सिंघल को फिलहाल जमानत मिल गयी है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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