Jharkhand: रांची के इलाकों में लगायी गयी धारा 187, 60 दिनों के लिए जारी की गयी निषेधाज्ञा

झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में अगले 60 दिनों तक धारा 187 लागू कर दी गई है। दरअसल, कतिपय संगठनों और दलों द्वारा निर्धारित स्थान पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि न करके राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाकिर हुसैन पार्क के निकट स्थान पहले से ही निर्धारित है। इस कारण सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ आम जन को घोर परेशानी होती है। यातायात व्यवस्था बाधित होने से विधि-व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसी को ध्यान में रखकर रांची के कुछ स्थानों पर 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है। अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी कि‍या है। बता दें कि पुरानी IPC 144 की जगह BNS 187 ने ले ली है। यानी निषेधाज्ञा के लिए अब धारा 144 की जगह धारा 187 जानी जायेगी।

इन स्थानों पर जारी रहेगी निषेधाज्ञा

  • मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि।
  • पुराना मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि
  • राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
  • झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि।
  • नये विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि।
  • प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि।
  • प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि।

इस दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने की मनाही होगी। बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पर मनाही होगी।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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