ईवीएम में मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई और बेंच ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा . सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (ECI) से पूछा कि वह बताए कि 1500 वोट रिकॉर्ड करने वाली ईवीएम, 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसे पूरा करेगी. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा कि वे एक संक्षिप्त हलफनामे के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करें. पीठ ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा. पीठ ने कहा कि हलफनामे की प्रति याचिकाकर्ता के वकील को दी जाए. पीठ ने 17 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है. इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने का निर्णय लिया गया है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले से महाराष्ट्र और झारखंड (जो अब संपन्न हो चुके हैं) और अगले साल होने वाले बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं पर असर पड़ेगा.
न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड -बिहार
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