झारखण्ड (Jharkhand) में निजी कंपनियों में नये साल जनवरी 2023 से 75 प्रतिशत नौकरी (reservation in private sector) का नियम लागू हो जायेगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता (Labour Minister Satyanand Bhokta) ने झारखंड विधानसभा(Jharkhand Assembly) के शीत कालीन सत्र में यह जानकारी दी है। विधानसभा सत्र के शीत कालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव(Pradeep Yadav) सुदिव्य कुमार सोनू (sudivya kumar sonu) के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
प्रदीप यादव और सुदिव्य कुमार ने उठाया सवाल
दोनों विधायकों ने कहा कि साल 2021 में इस कानून को सदन ने पारित कर दिया गया था, लेकिन इससे जु़ड़े नियम अब तक लागू नहीं किए गये। इस नियम के साथ युवाओं से अपील की गयी थी कि 30 दिन के भीतर सभी नियोक्ता श्रम एवं रोजगार विभाग में अपना पंजीयन करा लें।
नियोक्ता नहीं करा रहे निबंधन
प्रदीप यादव ने कहा, राज्य में लगभग 4,000 कंपनियां हैं, जो लोगों को नौकरी देती हैं। उनमें से अब तक सिर्फ 404 ने निबंधन कराया है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता निबंधन कराएं औऱ युवाओं को नौकरी मिले। उन्होंने कहा, बाहरी कंपनियां अपने साथ काम करने वाले लोग भी बाहर से लेकर आती है। ऐसे में स्थानीय युवाओं को मौका नहीं मिलता। इस कानून का सख्ती से पालनहो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।