सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

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1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बता दें कि सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) पहले से ही सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों की ओर से हत्या के बाद भड़के थे। इसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में ही कम से कम 2,800 लोग मारे गए थे।

कोर्ट के फैसले से सिख समुदाय में न्याय की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को मिले आजीवन कारावास की सजा से पीड़ित महिलाएं खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा हो। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सिख समुदाय के सदस्य सज्जन कुमार और कमलनाथ को फांसी देने की मांग की।

गौरतलब है किसज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार 

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