साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है. यह एक पुलिस पदाधिकारी की मौत से जुड़ा हुआ मामला है.
न्यायालय ने डीजीपी तथा साहेबगंज के एसपी को केस से जुड़े सभी मूल दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को सीबीआई के अधिवक्ता को याचिका एवं सरकार का जवाब देने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गयी है.
फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली थी रूपा
साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा ने फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली थी . इस संदिग्ध मौत के मामले को लेकर साहिबंगज से लेकर रांची तक आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और सीएम से मामले की सीबीआई जांच की मांग की. आदिवासी संगठनों के साथ-साथ परिजनों ने भी साहिबगंज में DSP के नेतृत्व में चल रही जांच को महज खानापूर्ति बताया था और सीबीआई जांच की मांग की थी .
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