Jharkhand: MP-MLA कोर्ट से बंधु तिर्की को राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले से बरी

झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को 6 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत मिली है। रांची के MP-MLA के विशेष कोर्ट ने बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सोमवार को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट की सुनवाई के बाद उनके हक में फैसला सुनाया है।

आचार संहिता उल्लंघन का क्या है मामला?

बता दें कि, 6 साल पहले सिल्ली विधानसभा के उप चुनाव के दौरान बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था। इतना ही नहीं, उसी रैली में सुदेश महतो को नाभि में तीर मारने का बयान भी बंधु तिर्की ने दिया था। जिसको लेकर राहे की तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने अनगड़ा थाना में 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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