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Ranchis innocent suraj case: बेकसूर ने जेल में काट दिए 19 महीने, अब कोर्ट ने बाइज्जत किया बरी, असली आरोपी अब भी फरार

Ranchis innocent suraj case : रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने 19 माह से जेल में बंद बेक़सूर सूरज कुमार सोनी को हत्या के मामले में बरी कर दिया. नगड़ी थाना से जुड़े कांड संख्या 157/21 में सूरज कुमार सोनी को विमल कुमार महतो की हत्या का आरोपी बनाया गया था, लेकिन हत्या का असली आरोपी वह नहीं, बल्कि उसका हमनाम था. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 15 दिनेश कुमार की कोर्ट में इस केस का ट्रायल हुआ. अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए. जिन पुलिस अधिकारियों ने सूरज को गिरफ्तार किया था, उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि यह वह युवक नहीं हैं, जो अमित की हत्या का आरोपी है. सूरज की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय और राकेश तिवारी ने बहस की.

आरोपी के हमनाम को पुलिस ने जेल भेज दिया 

सूरज को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया था क्योंकि उसका नाम आरोपी के नाम से मिलता था। निर्दोष व्यक्ति एक या दो दिन नहीं 19 महीने तक जेल काटता रहा. पुलिस को मुख्य आरोपी सूरज कुमार सोनी को जेल भेजना था. पुलिस ने उसी नाम के एक दूसरे व्यक्ति को जेल भेज दिया। निर्दोष युवक बीते 19 माह से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद रहा.

क्या है पूरा मामला

घटना 9 सितंबर 2021 की है जब नगड़ी में बिरसा महतो के यहां पूजा का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान विमल व सूरज कुमार सोनी उर्फ कल्लू के बीच विवाद हो गया. सूरज अपने दोस्त प्रिंस सोनी के साथ मिलकर विमल को ऑटो में बैठाकर ले गया. दूसरे दिन विमल महतो का शव लावारिस हालत में  पिस्का रेलवे स्टेशन के पास मिला. मृत युवक के भाई बरजू महतो के बयान पर पुलिस ने सूरज व प्रिंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी.

बेक़सूर सूरज की मां लगाती रही गुहार 

नगड़ी पुलिस ने 12 सितंबर 2021 को प्राथमिक अभियुक्त सूरज कुमार सोनी को गिरफ्तार करने के लिए पिस्का के गोसाईंटोला में रहने वाले सूरज कुमार सोनी (Suraj Kumar Soni)को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया. मां ने दावा किया कि कोर्ट में मृतक के भाई, मौजूदा प्रत्यक्षदर्शी, आयोजनकर्ता समेत छह लोगों की गवाही दी कि सूरज कुमार सोनी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. विमल महतो की झड़प दूसरे सूरज कुमार सोनी उर्फ कल्लू के साथ हुई थी. आरोपी सूरज कुमार सोनी अब भी खुलेआम घूम रहा है। मुख्य आरोपी उनके घर आकर धमकी देता है. मां निर्दोष सूरज की मां न्याय के लिए दौड़ती रही.मां मीरा देवी ने सीआईडी मुख्यालय जाकर डीजी अनुराग गुप्ता से मुलाकात की. इसके बाद सीआईडी मुख्यालय से इस मामले में जांच के आदेश दिए गये थे.

 ये भी पढ़ें : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के नक्शा पास करने पर लगी रोक हटाई

 

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