रामगढ़ से राजेश की रिपोर्ट
Ramgarh Triple Murder: रामगढ़: जिले के बरकाकाना क्षेत्र में गत 17 अगस्त 2019 को बरकाकाना पोस्ट में पोस्टेड आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने सर्विस रिवाल्वर से रेलकर्मी के परिवार कि 5 लोगों को गोली मार दी थी। जिसमें गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेष नाथ सिंह के न्यायालय ने बर्खास्त आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को 13 मार्च को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर गुरुवार 16 तारीख को सजा सुनाई गई जिसमें न्ययालय ने भारतीय दंड संहिता 302 के तहत फांसी की सजा हुई साथ ही 307 में 10 साल सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया। वहां 27 आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

नाटकीय ढंग से हुई थी गिरफ्तारी
रामगढ़ जिले के बरकाकाना जीआरपी थाना के गांधी मैदान में आरपीएफ जवान को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 महीने बाद आरोपी जवान को उसके पैतृक गांव से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था और उसे रिमांड में लेने के बाद जेल भेज दिया था। बिहार के आरा जिले के करथ गांव से 22 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
17 अगस्त 2019 की घटना
17 अगस्त 2019 की रात बरकाकाना जीआरपी क्षेत्र के गांधी मैदान रेलवे क्वार्टर में 3 लोगों की हत्या हुई थी। आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने अपनी गर्भवती वर्षा देवी उर्फ मीना देवी, रेलकर्मी अशोक राम, व उनकी पत्नी लीलावती देवी की हत्या कर दी थी (Ramgarh Triple Murder)। इस गोलीकांड में सुमन कुमारी और संजय राम भी जख्मी हुए थे।
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