झारखंड के बहुचर्चित गोला गोलीकांड में हजारीबाग कोर्ट (Hazaribagh Court) ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी (MLA Mamta Devi) को 5 साल की सजा सुनायी है.इस सजा के ऐलान के साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता (Legislature seat) भी खत्म हो जायेगी. हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने सजा सुनाई . विधायक पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.गौरतलब है कि कोर्ट ने अगर दो साल से ज्यादा की सजा दी तो सदस्यता खत्म हो जाती है.
क्या था मामला
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150- 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे.
अब तक इनकी गई है विधायकी
झारखण्ड में अबतक आजसू विधायक कमलकिशोर भगत (अब स्वर्गीय), एनोस एक्का, अमित महतो, योगेंद्र महतो, बंधु तिर्की की विधायकी जा चुकी है. अब इस सूची में ममता देवी का भी नाम जुड़ गया है.
ये भी पढ़ें : Jharkhand: पुलिस को सुषमा बड़ाइक पर गोलीबारी का शक हम पार्टी के पूर्व प्रवक्ता दानिश रिजवान पर
/