Ramgarh by-election रांचीः चुनाव के दौरान जारी होने वाले एक्जिट पोल (Exit Poll) को लेकर ECI सख्त है. ECI ने पहली बार 2 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना का प्रावधान किया है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है. यह आदेश हाल में होने वाले चुनाव और उपचुनावों पर भी लागू है. हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी.
16 फरवरी सुबह 7 बजे से 27 फरवरी की शाम सात बजे तक पाबंदी
झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फ़रवरी को उपचुनाव (Ramgarh by-election) के लिए मतदान है. इस तारीख तक अब किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक (Exit Poll ban) लगा दी गयी है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में सपष्ट किया गया है कि मतदान के दिन 16 फ़रवरी सोमवार की शाम 5 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा.
यहां हो रहे उपचुनाव
जारी निर्देश के अनुसार इस महीने होने वाले मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के अलावे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, अरूणाचल प्रदेश के लुम्ला विधानसभा उपचुनाव, तमिलनाडु के इरोड(पूर्व) विधानसभा उपचुनाव, पश्चिम बंगाल के सागरदीघी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के कस्बा पेठ एवं चिंचवड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान के दिन 16 फरवरी सुबह 7 बजे से 27 फरवरी की शाम 7 बजे की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान
मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय के समाप्त होने वाले दिन के 48 घंटे के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है.एक्जिट पोल को लेकर जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.
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