राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को हाईकोर्ट से राहत, कांके थाना में दर्ज FIR निरस्त

रांची के कांके इलाके में किसान आंदोलन से जुड़े 2021 में कांके थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने  को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश (Dipak Prakash) को गुरुवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई में अदालत ने उनके खिलाफ रांची MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही को खत्म करने  के साथ ही उनके खिलाफ कांके थाना में दर्ज FIR को निरस्त कर दी गयी है.

गौरतलब है कि कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़े मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यह मामला 2021 का है. प्राथमिकी निरस्त होने के बाद अब वह इस मामले से बरी हो गए हैं.

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार 

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