Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद राहुल राज को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है. सोमवार को हाईकोर्ट ने उसकी अपील याचिका अर्जी खारिज कर दी है. राहुल राज को रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
इसे भी पढें: द प्रेस क्लब ऑफ देवघर का चुनाव संपन्न, अमरनाथ अध्यक्ष, रंजीत कुमार उपाध्यक्ष, राजेश बने सचिव