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मोदी सरनेम केस में Rahul Gandhi की सजा रहेगी कायम, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी

image source : social media

मोदी सरनेम मानहानि केस (Defamation Case Against Rahul Gandhi) में आज सूरत की सेशंस कोर्ट राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की अपील पर फैसला सुना दी है। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी।इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।

मोदी सरनेम मानहानि केस में निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi)की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। इस मामले को लेकर 3 अप्रैल की राहुल गांधी की ओर से सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसके बाद 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट के फैसले को 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

 

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