रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर 18 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत में अमेंडमेंट पिटिशन दायर करने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें मामले में पिटीशन दायर करने के लिए समय दिया. मामले की अगली सुनवाई की तिथि 8 फरवरी को तय की गई है.
चाईबासा के भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मामला
भाजपा नेता व गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी (Comment on Home Minister Amit Shah) किए जाने पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ झारखंड के चाईबासा की निचली अदालत में भाजपा नेता प्रताप कुमार ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था कि भाजपा में ही किसी हत्यारे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है. ऐसा कांग्रेस में नहीं हो सकता है. जब अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष थे, उस दौरान उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था.
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