उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वालों को चेताया है। योगी सरकार ने साफ-साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की खैर नहीं है। ऐसे पोस्ट करने वालों को उम्र कैद की सजा भी झेलनी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को हरी झंडी दे दी गई। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यहां तक कि उन्हें उम्रकैद तक की सजा भी दी जा सकती है। डिजिटल मीडिया नीति में सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था भी की गई है।
बता दें कि अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती थी। मगर, योगी सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए नई नीति लेकर आई है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ डिजिटल मीडिया नीति में योगी सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा।
एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। जबकि यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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