Jharkhand: प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, अब नहीं लगानी होगी ED के दफ्तर में हाजिरी

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की जमानत की शर्तो को संशोधित करते हुए ईडी के समक्ष सप्ताह में दो बार पेशी के झमेले से बचा लिया है। यानी अब प्रेम प्रकाश को को ED के समक्ष बार-बार हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को किसी भी तरीके से ट्रायल को बाधित नहीं करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह आदेश दिया है। प्रेम प्रकाश की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता स्नेह सिंह ने बहस की। बता दें कि 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी थी। अवैध खनन और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी प्रेम प्रकाश को फिलहाल बेल मिली हुई है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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