झारखंड(Jharkhand) सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा(Jharkhand DGP) के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाली एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि डीजीपी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी पद पर काबिज हैं।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले के कथित उल्लंघन को लेकर 14 जुलाई 2021 को राज्य सरकार, इसके शीर्ष अधिकारियों और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के खिलाफ अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था। बाद में, अवमानना याचिका में सिन्हा को भी एक पक्ष बनाया गया था।
तत्काल सुनवाई का अनुरोध
शीर्ष न्यायालय के फैसले का उल्लंघन जारी रहने का आरोप लगाते हुए याचिककर्ता राजेश कुमार ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि यह पिछले साल तीन सितंबर से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
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