Rahul Gandhi News: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। पटना हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को पटना के एमपी-पीएलए कोर्ट में इसी मामले में होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी को पेश होने से राहत दी है। यानी कल की सुनवाई में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगते हुए सुनवाई की अगली तारीफ 16 मई निर्धारित कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब राहुल गांधी कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए बिना की रोक-टोक चुनाव प्रचार कर पायेंगे।
बता दें, मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में पटना में एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में राहुल गांधी को उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया गया था। बता दें, 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिये गये राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने उसी साल यह केस दर्ज कराया था। पटना एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज आदिदेव ने 25 अप्रैल को पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी इस मामले में पटना के कोर्ट से जमानत पर हैं। समझा जा रहा था कि 25 अप्रैल को अगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट भी कोर्ट से जारी कर सकता है। किन्तु पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत में पेश नहीं होने से अंतरिम राहत दी है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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