समाचार प्लस
Breaking पटना फीचर्ड न्यूज़ स्लाइडर बिहार

पटना हाई कोर्ट ने कहा- राहुल गांधी को कल MP-MLA कोर्ट में पेश होना जरूरी नहीं, अगली सुनवाई 16 मई को

Patna High Court said- Rahul Gandhi need not appear in MP-MLA court tomorrow

Rahul Gandhi News: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। पटना हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को पटना के एमपी-पीएलए कोर्ट में इसी मामले में होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी को पेश होने से राहत दी है। यानी कल की सुनवाई में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगते हुए सुनवाई की अगली तारीफ 16 मई निर्धारित कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब राहुल गांधी कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए बिना की रोक-टोक चुनाव प्रचार कर पायेंगे।

बता दें, मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में पटना में एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में राहुल गांधी को उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया गया था। बता दें, 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिये गये राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने उसी साल यह केस दर्ज कराया था। पटना एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज आदिदेव ने 25 अप्रैल को पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी इस मामले में पटना के कोर्ट से जमानत पर हैं। समझा जा रहा था कि 25 अप्रैल को अगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट भी कोर्ट से जारी कर सकता है। किन्तु पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत में पेश नहीं होने से अंतरिम राहत दी है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें: Jharkhand: आज आंधी-पानी और वज्रपात के लिए रहिये तैयार, 26-27 अप्रैल तक मौसम का रहेगा ऐसा हाल

Rahul Gandhi News

Related posts

आसमान में आज ग्रहों की परेड!  सूरज ढलते पांच ग्रह एक सीध में करेंगे कदमताल

Pramod Kumar

‘मुझे जेल में नहीं हुई कोई दिक्कत’, पेशी के दौरान Pooja Singhal ने कोर्ट को दी जानकारी

Sumeet Roy

Vice-President: पीएम मोदी की मौजूदगी में NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन, भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद

Pramod Kumar