न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड के तीसरे पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। पंचायत चुनावों के बाद गांव की सरकार बनेगी। इसकी नामांकन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो रही है। अगर आपर पंचायत चुनाव में किसी पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि नामांकन की प्रक्रिया क्या है। तो आइये विस्तार से नामांकन की प्रक्रिया को जानते हैं
नामांकन प्रक्रिया :
- झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2004 के नियम 36 के खंड (क) के अनुसार उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि के भीतर अपना पर्चा निर्धारित समय 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न के अंदर निर्धारित स्थान पर निर्वाची पदाधिकारी या इसके लिये अधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रपत्र- 6 में भरा हुआ नामांकन-पत्र, स्व घोषणा-पत्र, शपथ-पत्र और एक प्रस्तावक (संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता) के साथ उपस्थित होना होगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी स्तर के प्रत्याशियों को शपथ-पत्र देना आवश्यक है।
नामांकन-पत्र के साथ संलग्नक :
- आयु प्रमाण-पत्र (पैन कार्ड, शैक्षणिक संस्थान या ऐसे अन्य दस्तावेज जिसमें जन्म-तिथि अंकित हो )
- आरक्षित सीट होने पर जाति प्रमाण-पत्र
- मतदाता सूची में प्रत्याशी के क्रमांक को दर्शाने वाले पृष्ठ की फोटो कॉपी
- नामांकन शुल्क
- शपथ-पत्र (संपत्ति और अन्य विवरण दें)
कौन हो सकता है उम्मीदवार :
- जो भारत का नागरिक हो।
- जिसका नाम उस क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल हो।
- जो पहली जनवरी को 24 साल की आयु पूरी कर चुका हो।
- जो अपने क्षेत्र में निवास करता हो अर्थात जो उस क्षेत्र का स्थायी निवासी हो।
- जो किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं हो।
- जो सरकार द्वारा किसी लाभ के पद पर नहीं हो। इसके तहत आंगनबाड़ी सेविका और पारा शिक्षक भी उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं।
- जिसको किसी अपराध में छह महीने से अधिक अवधि के लिये कारावास या दंड नहीं मिला हो।
- उम्मीदवार के लिये शिक्षा का मापदंड नहीं है। अर्थात व्यक्ति जो सामाजिक और समझदार हो उम्मीदवार बन सकता है।
कौन हो सकता है उम्मीदवार : 2
- कोई भी व्यक्ति जो राज्य या केन्द्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कर्मचारी के रूप में कार्यरत है तो वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के किसी पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।
- जिला परिषद, नगरपालिका, नगर निगम, सहकारिता बैंक या निगम, खादी ग्रामोद्योग संघ, हस्तकरघा निगम, केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रमों के पदाधिकारी या कर्मी पंचायत चुनाव के उम्मीदवार तब तक नहीं बन सकते जब तक कि वे अपने पद पर कार्यरत हैं।
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकता है। भले ही उसका नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज हो।
- मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, झारखंड शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, शिक्षा मित्र, दलपति, सरकार या किसी प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कर्मी पंचायत चुनाव के किसी पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।
- मनरेगा में ठेका पर नियुक्तकर्मी तथा होमगार्ड किसी पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।
- सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जनवितरण प्रमाली के डीलर, कमीशनधारी अभिकर्ता, अकार्यरत होमगार्ड, मनरेगा के मेट आदि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं।
कौन हो सकता है प्रस्तावक :
- जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, उसे प्रस्तावक के रूप में उसी क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ता को चुनना होगा, जो उसकी पहचान कर सके।
- प्रस्तावक चुनाव नहीं लड़ सकता है यानी जिस क्षेत्र से किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उम्मीदवारी के लिये प्रस्तावित किया है, वह उसी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा होने पर प्रस्तावक एवं प्रस्तावित उम्मीदवार दोनों का नामांकन निरस्त हो सकता है।
- कोई मतदाता केवल एक उम्मीदवार का ही प्रस्तावक हो सकता है।
कितने स्थलों से चुनाव लड़ सकते हैं :
- कोई भी एक पद के लिए एक ही स्थान से चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो किसी एक वार्ड से ही चुनाव लड़ सकता है। यदि दो वार्डों के पर्चा दाखिल किया है तो उसी पर्चे पर विचार किया जायेगा, जो पहले दाखिल किया गया है।
- कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक साथ एक से अधिक पदों या चारों पदों के लिये (वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य) के लिये चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक से अधिक पदों से चुनाव जीतने पर वह एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता है।
- एक से अधिक पदों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को एक पद के लिये आवेदन देकर स्पष्ट करना होगा कि वह किस पद को रखना चाहता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो दस दिन बाद यह मान लिया जायेगा कि वह सर्वोच्च पद का प्रतिनिधि है। फिर वैसे क्षेत्र में जहां स्थान रिक्त हो गया है, वहां के लिए दोबारा चुनाव होगा।
निर्वाची पदाधिकारी :
- उम्मीदवार को नामांकन के लिये निम्नांकित निर्वाची पदाधिकारियों के समक्ष नामांकन प्रपत्र के साथ उपस्थित होना होगा –
- वार्ड सदस्य के लिये निर्वाची पदाधिकारी होंगे बी.डी.ओ. अर्थात प्रखंड विकास पदाधिकारी।-
- मुखिया के लिये निर्वाची पदाधिकारी होंगे सीओ अर्थात अंचलाधिकारी।
- पंचायत समिति के सदस्य के लिये निर्वाची पदाधिकारी होंगे सदर एस.डी.ओ. अर्थात अनुमंडलाधिकारी।
- जिला परिषद के सदस्य के लिये निर्वाची पदाधिकारी होंगे उपायुक्त या उनके द्वारा नामित कोई पदाधिकारी।
नामांकन पत्र भरते समय सावधानियां :
नामांकन पत्र भरते समय कई बार गलतियां होने की संभावना रहती है, जसिसे उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है। आपका नामांकन-पत्र खारिज न हो, इसके लिये निम्न सावधानियां बरतनी जरूरी हैं –
- मतदाता सूची में आपका मतदाता क्रमांक एवं वार्ड क्रमांक क्या है? यह स्पष्ट रूप से लिखें, साथ ही यह देख लें कि प्रस्तावक का नाम उस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में है, जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं।
- नामांकन-पत्र में आपका नाम वैसा ही लिखें, जैसा मतदाता सूची में है। यदि कोई एक अक्षर की थोड़ी-सी भूल हुई हो तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर की सलाह से सुधार कर लिखें।-नामांकन-पत्र में आपकी अपनी वर्तमान उम्र ही लिखनी है, चाहे मतदाता सूची में आपकी उम्र कुछ भी हो।
- यदि आप आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपनी जाति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। केवल अनुसूचित जार्ता, जनजाति या पिछड़ा वर्ग लिख देने या निशान लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। नामांकन के साथ सक्षम पदाधिकारी के द्वारा बनाये गये जाति प्रमाण-पत्र को संलग्न करना आवश्यक है।
- नामांकन-पत्र को स्पष्ट रूप से भरे, उसमें ओवर राइटिंग नहीं करें। यदि ऐसा हो तो उस पर काउंटर साइन (हस्ताक्षर) कर दें। या नया फार्म लेकर फिर से भर दें।
- नामांकन-पत्र में आपके द्वारा जिस प्रकार नाम लिखा जायेगा, ठीक उसी प्रकार मतपत्र में भी लिखा जायेगा।
- नामांकन-पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आपको एक रसीद दी जायेगी। उस रसीद पर नामांकन-पत्र की जांच की तारीख लिखी होगी। इस रसीद को संभालकर रखें। यदि आपको अपना नाम वापस लेना होगा तो आवेदन के साथ यह रसीद लगानी होगी, तभी आपका नाम वापस होगा।
आपत्ति होने पर नामांकन-पत्रों की जांच :
- नामांकन-पत्रों की जांच के समय सभी उम्मीदवारों को नामांकन-पत्र जांचने का मौका दिया जाता है। यदि आपको किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र में दी गयी जानकारियों पर किसी तरह की आपत्ति है तो आप उसे लिखित में रिटर्निंग ऑफिसर को दे सकते हैं। इसी तरह आपके पर्चे में भी गलत जानकारी पाये जाने पर कोई भी उम्मीदवार आपत्ति कर सकता है। यदि किसी उम्मीदवार के पर्चे पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो रिटर्निंग ऑफिर्सर उनकी जांच करेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा. किसी भी आपत्ति को सही साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को है जिसने आपत्ति उठायी है।
आपको निम्न दस्तावेज अपने पास संभालकर रखने हैं। किसी भी तरह की आपत्ति आने पर इसकी जरूरत पड़ सकती है।
- मतदाता सूची के उस भाग की प्रति जिसमें आपका नांम है।
- नामांकन शुल्क जमा कराने की रसीद।
- आयु संबंधी जरूरी प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र।
यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन-पत्र खारिज कर दिया जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज करने का विवरण लिखा जायेगा।
नाम वापसी :
- यदि आप किसी कारण से चुनाव लड़ना न चाहें तो अपना माम वापस लिया जा सकता है। इसके लिये निर्धारित तिथि औ निर्धारित समय के
- पहले प्रपत्र-6 में वापसी संबंधी सूचना भरकर और साथ में नामांकन जमा कराने की रसीद संलग्न कर नाम वापस लिया जा सकता है। रसीद
- संलग्न न करने की स्थिति में नाम वापस नहीं लिया जायेगा। नाम वापसी के आवेदन के बाद इसे रद्द नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी आवेदनों को पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित करेंगे।
नामांकन-पत्रों की जांच एवं उन्हें रद्द करना :
नामांकन-पत्रों की जां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी और नामांकन-पत्र निम्न आधार पर रद्द किया जा सकता है –
- चुनाव के लिये अयोग्य होने पर।
- नामांकन-पत्र पर उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं रहने पर।
- उम्मीदवार का नाम संबंधित गांव या चुनाव क्षेत्र के किसी गांव की मतदाता सूची में न होने पर।
- नामांकन-पत्र के साथ स्वघोषणा-पत्र एवं शपथ-पत्र नहीं होने पर।
- हर उम्मीदवार के नामांकन-पत्र के साथ आय का विवरण न होने पर।
इस प्रकार होगी निर्वाचन की प्रक्रिया
पहला चरण
- निर्वाचन सूचना प्रकाशन की तिथि – 16 अप्रैल, 2022
- नामांकन की अंतिम तिथि – 23 अप्रैल, 2022
- नामांकन पत्रों की जांच – 25-26 अप्रैल, 2022
- नाम वापसी की तिथि – 27-28 अप्रैल, 2022
- चुनाव चिह्न आवंटन की तिथि – 29 अप्रैल, 2022
- मतदान की तिथि – 14 मई, 2022
- मतगणना की तिथि -17 मई, 2022
दूसरा चरण
- निर्वाचन सूचना प्रकाशन की तिथि – 20 अप्रैल, 2022
- नामांकन की अंतिम तिथि – 27 अप्रैल, 2022
- नामांकन पत्रों की जांच – 28-30 अप्रैल, 2022
- नाम वापसी की तिथि – 2 मई, 2022
- चुनाव चिह्न आवंटन की तिथि – 4 मई, 2022
- मतदान की तिथि – 19 मई, 2022
- मतगणना की तिथि -22 मई, 2022
तीसरा चरण
- निर्वाचन सूचना प्रकाशन की तिथि – 25 अप्रैल, 2022
- नामांकन की अंतिम तिथि – 2 मई, 2022
- नामांकन पत्रों की जांच – 4-5 मई, 2022
- नाम वापसी की तिथि – 6-7 मई, 2022
- चुनाव चिह्न आवंटन की तिथि – 9 मई, 2022
- मतदान की तिथि – 24 मई, 2022
- मतगणना की तिथि -31 मई, 2022
चौथा चरण
- निर्वाचन सूचना प्रकाशन की तिथि – 29 अप्रैल, 2022
- नामांकन की अंतिम तिथि – 6 मई, 2022
- नामांकन पत्रों की जांच – 7-9 मई, 2022
- नाम वापसी की तिथि – 10-11 मई, 2022
- चुनाव चिह्न आवंटन की तिथि – 12 मई, 2022
- मतदान की तिथि – 27 मई, 2022
- मतगणना की तिथि -31 मई, 2022
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