झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली के गठन की स्वीकृति देते हुए फैसला किया है कि अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को अनुशंसा या पैनल नहीं भेजा जाएगा। सरकार उच्च न्ययालय के रिटायर जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी। जिसमें मुख्य सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नॉमित पदाधिकारी, प्रधान सचिव गृह विभाग आदि सदस्य होंगे। इस समिति की अनुशंसा के आलोक में ही अब महानिदेशक की नियुक्ति होगी। वर्तमान में डीजीपी की नियुक्ति के लिए अब यूपीएससी को पैनल भेजने की जरूरत नहीं होगी।
कैबिनेट की मंगलवार की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें यह तय किया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पेश करने एवं उसे पारित करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करेगी।
देवघर में एम्स के लिए होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एमओयू, अवर शिक्षा सेवा के पद नये सिरे होंगे तय
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें झारखंड अवर शिक्षा सेवा में पूर्व में सुरक्षित पदों के अनुसार वर्तमान में पद नए सिरे से तय किये गये। झारखंड गठन के समय 714 पद मिले थे, जिनमें 249 पद शिक्षा का व्याख्याता इत्यादि के लिए चिन्हित थे। शेष 465 में से 147 पद शिक्षा अधीक्षक और उपसचिव इत्यादि के लिए चिन्हित किये गये। देवघर में नया एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के बीच एमओयू साइन करने की स्वीकृति दी गई।
गढ़वा में बनेगा एसटी-एससी का नया फॉस्ट कोर्ट
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गढ़वा के नगर ऊंटारी में एसटी-एससी मामले की सुनवाई के लिए नया फॉस्ट ट्रेक कोर्ट गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अलावे उत्पाद विभाग से रिटायर अधिकारी सदन प्रसाद को बैकडेट के प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई। झारखंड परिचारिका नियमावली की मंजूरी. डॉ सीमा अखौरी असिस्टेंट प्रोफेसर को प्री बजट तैयार करने के लिए मनोनीत किया गया।
ऊर्जा विकास निगम एवं उनके अनुषंगी इकाइयों के निदेशक पद की सेवानिवृति उम्र 65 की गयी
राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए उर्जा विकास निगम और उनके तीन कंपनी झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड उर्जा संचरण निगम और झारखंड उर्जा उत्पादन निगम के निदेशक पद की सेवानिवृति उम्र सीमा 65 वर्ष करने की मंजूरी दी। वर्तमान में जो निदेशक हैं उनको 31 मार्च 2025 तक सेवा विस्तार दिया गया। यह नया निदेशक के नियुक्ति तक ही मान्य रहेगा।
झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड उच्च न्यायालय के पारित निर्देश के अनुपालन में सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति।
झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति।
प्री बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत डा. सीमा अखौरी, अस्टिटेंट प्रोफेशर, संत जेवियर कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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