Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) को बरहड़वा के टोल टेंडर विवाद मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। एचसी ने साहिबगंज एसपी को प्रार्थी शंभू नंदन को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया।
अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होनी है। एचसी के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिस पर अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए साहिबगंज एसपी को यह निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी को उचित सुरक्षा दें। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि प्रार्थी की सुरक्षा की जिम्मेदरी एसपी की है। जानकारी रहे कि याचिकाकर्ता शंभू नंदन ने साहिबगंज जिले के बरहड़वा नपं के टोल टेंडर विवाद की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।