अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं, SC ने सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब

Waqf (Amendment) Act: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार कि ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारम्भिक जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए. इसके बाद शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। अब सरकार को 7 दिन के भीतर मामलों मे जवाब देना होगा। अब अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड मे कोई नियुक्ति नहीं होगी. यह भी आश्वासन दिया गया कि अधिसूचना या राजपत्र द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों (Waqf ) की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब 5 मई से इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी.

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड – बिहार

ये भी पढ़ें :22 अप्रैल को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा ‘विश्व पृथ्वी दिवस’