न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं का हवाला देकर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हिजाब मामले का परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को अदालत ने हिदायत दी कि मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश न की जाये।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। देवदत्त कामत ने कहा कि परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू हो रही हैं। लेकिन अधिकारी हिजाब पहनने वाली छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में एंट्री नहीं दे रहे हैं। इस वजह से छात्रों का एक साल बर्बाद हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, परीक्षा का हिजाब मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है।
बता दें कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक सरकार के आदेश के मुताबिक, स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना है। इसका कर्नाटक हाई कोर्ट ने समर्थन करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया था।
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